Up Shishu Hit Labh Yojana : उत्तर प्रदेश शिशु हितलाभ योजना एक ऐसी सहयोगी योजना है, जिसने राज्य के लाखों परिवारों की जिंदगी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। क्या आप जानते हैं कि इस योजना के तहत नवजात शिशुओं के माता-पिता को आर्थिक मदद के साथ-साथ कई और कौन से लाभ मिलते हैं? इस योजना के बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। क्या आप जानना चाहते हैं कि इस योजना के तहत कितनी राशि मिलती है? कौन-कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होती है? और इस गवर्नमेंट योजना के लिए अप्लाई कैसे किया जाता है? अगर आप इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो आज की इस योजना पोस्ट को पूरा पढ़ें। यह पोस्ट आपके लिए काफी ज्यादा उपयोगी साबित हो सकती है।
Up Shishu Hit Labh Yojana Objective
उत्तर प्रदेश शिशु हितलाभ योजना के उद्देश्य, जिसे यूपी के श्रमिकों को जरुर पढ़ना चाहिए।
- उत्तर प्रदेश में रहने वाले ऐसे श्रमिक जो अपने बच्चों का पालन पोषण करने में असमर्थ है ऐसे बच्चों को सहयोग देने का उद्देश्य।
- उत्तर प्रदेश में जन्मे श्रमिकों के शिशु को खाद्य पोषण प्रदान करने का उद्देश्य।
- उत्तर प्रदेश में जन्मे श्रमिकों के बच्चों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने का उद्देश्य।
- उत्तर प्रदेश में बाल श्रम प्रथा को खत्म करने का उद्देश्य।
- उत्तर प्रदेश में रहने वाले श्रमिकों के बाल विकास में सहयोग देने का उद्देश्य।
Up Shishu Hit Labh Yojana Benefits
क्या यूपी का कोई श्रमिक उत्तर प्रदेश शिशु हितलाभ योजना से मिलने वाले फायदों को जानता है? अगर नहीं तो इन फायदों को जरुर पढ़ें।
- इस योजना की मदद से उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के मजदूरों के बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है।
- इस योजना की मदद से उत्तर प्रदेश के श्रमिक ऑन को उनके शिष्यों के लिए पौष्टिक आहार की व्यवस्था की जाती है जिसकी मदद से सभी बच्चे स्वस्थ और तंदुरुस्त रह सकते हैं।
- इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार श्रमिकों के बच्चों को दो वर्ष तक पोषण संबंधी सहायता प्रदान करती है।
- इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के परिवार के दो बच्चे पूर्ण रूप लाभ भोगी बन सकते हैं।
- इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी परिवार में मौजूद लड़के को प्रतिवर्ष 10000 रुपए की सहायता प्रदान की जाती है।
- अगर उत्तर प्रदेश में रहने वाला कोई श्रमिक इस योजना के तहत लाभार्थी है, तब उसके घर में लड़की होने पर उन्हें ₹12000 की आर्थिक सहायता प्रतिवर्ष दी जाती है।
- अगर कोई लाभार्थी परिवार इस योजना का लाभ अगले सालों में प्राप्त करना चाहता है तो उसे बच्चे का जीवित प्रमाण पत्र दिखाना पड़ता है। बस इतनी सी प्रक्रिया के बाद फिर से कोई पात्र परिवार अपने बच्चों के लिए योजना के लाभ प्राप्त कर सकता है।
- इस तरह की योजना समाज में होने वाली लड़के तथा लड़कियों से संबंधित कुरूतियों को खत्म करने में लाभकारी साबित होती है।
- इस योजना का एक सामान्य फायदा यह भी है कि बाल मृत्यु दर की स्थिति में कुछ हद तक सुधार देखा जा सकता है।
- इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी परिवारों के बच्चों, विशेषकर लड़कों और लड़कियों के स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया जाता है।
- इस योजना की मदद से न केवल लाभार्थियों के बच्चों का पालन पोषण होता है, बल्कि समाज में जागरूकता का भी प्रसार होता है।
उत्तर प्रदेश शिशु हितलाभ योजना के लिए कौन से लोग पात्र होंगे
उत्तर प्रदेश शिशु हितलाभ योजना के लिए कौन से यूपी के श्रमिक लोग पात्र होंगे आगे पढ़ें –
- इस योजना के लिए उन नागरिकों को पात्र माना जाता है जो उत्तर प्रदेश में रहते हैं और श्रमिक वर्ग के अंतर्गत आते हैं।
- इसी योजना के लिए उन श्रमिकों को पात्र माना जाता है जो भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत अपना पंजीकरण करवा चुके हैं।
- उत्तर प्रदेश में रहने वाले ऐसे श्रमिक लोग जो आर्थिक रूप से कमजोर है उन्हें इस योजना के लिए पात्र माना जाएगा।
- उत्तर प्रदेश में रहने वाले ऐसे लोग जिनके बच्चों का जन्म इसी राज्य में हुआ है केवल वही श्रमिक नागरिक इस योजना के लिए पात्र माने जाएंगे, इसके अलावा वह श्रमिक जिनके बच्चों का जन्म किसी अन्य स्टेट में हुआ है वह इस योजना के लिए पात्र नहीं माने जाएंगे।
- उत्तर प्रदेश में रहने वाले श्रमिकों के पास हर तरह के सरकारी डॉक्यूमेंट उत्तर प्रदेश के ही होने चाहिए तभी वह इस योजना के लिए पात्र माने जाएंगे।
- उत्तर प्रदेश में रहने वाले कोई भी श्रमिक अगर इस योजना के लिए लाभार्थी बनना चाहते हैं, तो उनके पास श्रमिक प्रमाण पत्र होना चाहिए, तभी वह इस योजना के लिए पात्र माने जाएंगे।
- उत्तर प्रदेश में रहने वाला कोई श्रमिक किसी अन्य सरकारी योजना के अंतर्गत लाभार्थी ना हो अन्यथा वह इस योजना के लिए पात्र नहीं माना जाएगा।
- इस योजना की ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार श्रमिकों के लिए निर्धारित किए गए सभी डॉक्यूमेंट उनके पास जरूर मौजूद होना चाहिए, अन्यथा वह इस योजना के लिए पात्र नहीं माना जाएगा।
- आवेदक के पास बैंक अकाउंट जरूर आना चाहिए इसके साथ उसके अकाउंट से मोबाइल नंबर और आधार कार्ड लिंक जरूर होना चाहिए, तभी वह इस योजना के लिए पात्र माना जाएगा।
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उत्तर प्रदेश शिशु हितलाभ योजना के लिए आवेदन हेतु लगने वाले डॉक्यूमेंट
- जन्म प्रमाणपत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- आवेदक का निवास प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट आकार का फोटो
- बैंक के खाते का विवरण
आवेदन प्रक्रिया
- इस योजना के लिए आवेदन हेतु सबसे पहले आपको ऑफिशल वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड करना होगा।
- ऑफिशियल वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड करने के बाद ऑफिस का प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं।
- अब प्राप्त प्रिंट आउट पेज पर आपको अपनी सभी डिटेल भरनी होगी।
- हर तरह की डिटेल भरने के बाद आपको फॉर्म के साथ उपरोक्त बताए गए सभी डॉक्यूमेंट की फोटो कॉपी फॉर्म के साथ संलग्न कर लेनी है।
- फॉर्म को पूरी तरह कंप्लीट करने के बाद आपको इस फॉर्म को अपने नजदीकी सरकारी कार्यालय में जमा करवाना होगा, जहां पर सरकारी योजना संबंधित फॉर्म की सुनवाई होती है।
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